हाइलाइट्स
8 साल तक पुरानी गाडि़यों का फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल तक वैध रहेगा.
इससे ज्यादा पुरानी गाडि़यों का फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल तक वैध रहेगा.
बड़ी और मध्यम आकार की सामान व सवारी ढोने वाली गाडि़यों पर भी लागू होगा.
नई दिल्ली. सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हिकल रूल (Central Motor Vehicle Rules) में बड़ा बदलाव करते हुए गाडि़यों की फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) की वैलिडिटी तय कर दी है. खास बात ये है कि नया नियम सिर्फ कार जैसे छोटे वाहनों पर नहीं, बल्कि ट्रक और बस जैसे बड़े और वाणिज्यिक वाहनों पर भी लागू होंगे.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 8 साल तक पुरानी गाडि़यों का फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल तक वैध रहेगा, जबकि इससे ज्यादा पुरानी गाडि़यों का फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल तक वैध रहेगा और इन गाडि़यों का फिटनेस हर साल बनवाना जरूरी होगा. यह नियम कॉमर्शियल लाइट मोटर व्हिकल (LMVs) के अलावा बड़ी और मध्यम आकार की सामान व सवारी ढोने वाली गाडि़यों पर भी लागू होगा. सरकार की मंशा है कि सभी गाडि़यों का फिटनेस सर्टिफिकेट एक निश्चित समय अंतराल पर जरूर बनवायाया जाए.
कहां से कराना होगा फिटनेस टेस्ट
मंत्रालय ने कहा है कि गाडि़यों का फिटनेस टेस्ट सिर्फ पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से ही कराना होगा. इसके लिए कानून के तहत निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं. एक बार नया नियम लागू हो गया तो यह भी जरूरी होगा कि जिस क्षेत्र से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसी क्षेत्र में बने टेस्टिंग स्टेशन में इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाया जाए.
पहले ही दे चुके हैं छूट
इससे पहले सरकार ने ऐसे गाडि़यों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1 अक्टूबर, 2024 तक का समय दिया था. नया नियम जिसे सेंट्रल मोटर व्हिकल (5वां संशोधन) रूल्स, 2023 के नाम से जाना जाता है, इसमें यह जरूरी किया गया है कि गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन रिन्युवल कराते समय उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा.
क्या होता है फिटनेस सर्टिफिकेट
फिटनेस सर्टिफिकेट (FC) ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जो यह बताता है कि कोई गाड़ी रोड पर चलने के लिए सभी मानकों को पूरा करती है या नहीं. किसी गाड़ी को जारी किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट एक निश्चित अवधि के लिए ही होता है और वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही इस सर्टिफिकेट को दोबारा बनवाना अनिवार्य होगा.
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FIRST PUBLISHED : September 14, 2023, 09:23 IST
source https://madhyapradeshsamachar.in/2023/09/14/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%bc%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf/